ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರ ‘ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲ್ಯಾಟೆಂಟ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಣವೀರ್ ಅಲಹಬಾಡಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
यूट्यूबर को फटकार लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनके वकील से कहा, ‘आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बहन-बेटियों, माता-पिता और यहां तक कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे’। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्यों रद्द करना चाहिए?’
Ranveer Allahbadia: पहले हुए नाराज, अब रणवीर के साथ आए गौरव तनेजा; पुलिस पर निकाली भड़ास
रणवीर इलाहाबादिया से कोर्ट ने और क्या-क्या कहा? बिंदुओं में समझिए
- रणवीर को अपना पासपोर्ट थाने में जमा करना होगा, वे बिना इजाजत भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे
- सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों में पुलिस और जांच एजेंसियों का सहयोग करने को कहा
- आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ अब कोई भी नई एफआईआर नहीं होगी
- अगर नई एफआईआर होती है तो रणवीर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा
- जब तक मामला खत्म नहीं होता तब तक रणवीर इलाहाबादिया के शो का कोई भी एपिसोड ऑनएयर नहीं होगा









